आज का हमारा आर्टिकल Budget :2022 Cryptocurrency 30% Tax से संबंधित हैं। क्योकि बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी को भारत में लीगल बनाने और क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर सरकार द्वारा 30% टैक्स वसूल करने की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कही गई है।
आइए विस्तार से जाने क्रिप्टो पर कैसे, कहा और कितना देना होगा tax ?
हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट 2022 जारी किया, जिसमें कई चीजों पर टैक्स को कम किया गया तो कई चीजों पर टैक्स इतना बढ़ाया गया कि लोग हैरान रह गए। जिन चीजों पर सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ा है उनमें क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले स्थान पर है।
बजट 2022 : क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स क्यो लगा ?
क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन के आधार पर काम करती है ,क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने वालों में भारत सबसे आगे है ,और हाल ही में आई एक सर्वे के मुताबिक भारत में 100 मिलियन लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं।
भारत में अब तक क्रिप्टोकरंसी मान्य नहीं थी परंतु हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022 के अंशों में क्रिप्टो करेंसी को स्थान मिला है, अत : इसे आंशिक रूप से लीगल बनाने की तरफ पहला कदम माना जा रहा है |
वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ” बजट 2022 में स्पष्ट रूप से क्रिप्टोकरंसी की होने वाले कमाई से 30% टैक्स वसूल करने का नियम निर्धारित किया गया है।” इसके अलावा किसी भी तरह का डिजिटल करेंसी ट्रांसफर करने पर 1% का टीडीएस भी वसूल किया जाएगा |
और साथ में यदि किसी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर डिजिटल करेंसी के रूप में भुगतान किया गया है तो डिजिटल करेंसी प्राप्त करने के बाद उसके इस्तेमाल के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ेगा अतः टैक्स का भुगतान किए बिना वह डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी बात की कि जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत अपना डिजिटल रूपी जारी करेगा।
भारत सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स वसूल का क्या अर्थ है?
बजट 2022 में केंद्र सरकार द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है कि अब क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली कमाई का 30% टैक्स सरकार को देना होगा इसका मतलब यह है कि यदि किसी निवेशक ने 3 लाख की क्रिप्टो करेंसी को खरीदा और 2 महीने के अंदर उसे 4 लाख में बेच दिया तो यानी उसे 1 लाख का फायदा हुआ तथा जो 1 लाख का मुनाफा निवेशक हुआ है उसमें से 30% यानी कि 30,000 रूपए सरकार को टैक्स के रूप में भुगतान करना होगा।
भारत सरकार द्वारा डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस कटौती का क्या अर्थ है?
बजट 2022 में केंद्र सरकार द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है कि डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस कटौती होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि दो व्यक्ति के बीच 1 लाख रुपए का डिजिटल करेंसी का लेन-देन हुआ जिसमें बेचने वाले व्यक्ति ने प्राप्तकर्ता को 99 हजार दिए और 1 हजार रुपए अपने पास रख लिए ताकि वह सरकार को 1% टीडीएस के रूप में टैक्स का भुगतान कर सके। 1% टीडीएस को इसीलिए आधार दिया गया है ताकि डिजिटल करेंसी के लेन-देन की जानकारी सरकार को स्पष्ट रूप से रहे।
गिफ्ट के तौर पर क्रिप्टो करेंसी पर कितना लगेगा टैक्स ?
बजट 2022 में केंद्र सरकार द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है कि यदि आप अपने करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों को गिफ्ट के तौर पर क्रिप्टो करेंसी देते हैं तो उसका इस्तेमाल करने से पहले प्राप्तकर्ता को कुछ टैक्स सरकार को भुगतान के रूप में देना होगा। सरकार को टैक्स का भुगतान किए बिना आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। गिफ्ट के तौर पर क्रिप्टो करेंसी पर कितना टैक्स लगाया जाएगा यह बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है परंतु सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाएगा।
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में हमने आपको बजट 2022 क्रिप्टो करेंसी 30% टैक्स वसूल से संबंधित जानकारी प्रदान की है।
FAQ
बजट 2022 मे क्रिप्टो की कमाई पर कितना tax लगा ?
बजट 2022 मे क्रिप्टो की कमाई पर 30% tax लगा |
डिजिटल करेंसी ट्रांफर पर कितना tds कटेगा ?
डिजिटल करेंसी ट्रांफर करने पर 1% का tds देना होगा |